नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जीएसटी परिषद को जल्द से जल्द बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने या समाप्त करने पर विचार करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 दिसंबर का दिन तय किया है। अगली सुनवाई पर संबंधित प्राधिकरणों की ओर से पेश वकील अदालत को यह बता सकेंगे कि परिषद किस दिन बैठक कर सकती है। इससे पहले, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बहुत खराब श्रेणी में होने से आपातस्थिति में एयर प्यूरीफायर पर कर (टैक्स) में छूट न देने पर नाराजगी जाहिर की थी। बता दें कि अदालत एक जनहित याच...