नई दिल्ली, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया था और यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश के खिलाफ एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एयरपोर्ट की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि सीआईएएल कंपनी अधिनियम के तहत गठित एक कंपनी है। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट न तो संसद द्वारा बनाई गई है और न ही सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अपनी एकल पीठ और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीआईएएल को आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण बताया गया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.