हल्द्वानी, मार्च 12 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने भवाली क्षेत्र के काश्तकारों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में एम्ब्रोसिया फूड कंपनी के 6 संचालकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन आरोपियों ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ठगी की। यह कंपनी भवाली में पंजीकृत है और आरोपियों ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 10 मार्च को खारिज कर दिया था। आरोपियों में गौरवेन्द्र गंगवार, देवेश सिंह गंगवार, पवन कुमारी, शैलेन्द्र सिंह, नुरुद्दीन शाबुद्दीन पटेल और अतीक पटेल शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन आरोपियों ने फर्जी विज्ञापनों के जरिए किसानों से कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस मशरूम की बिक्री कराई, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया। इस ठगी के कारण किसानों को करी...