मैहर, सितम्बर 20 -- मां शारदा की नगरी मैहर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भावनाओं और धार्मिक माहौल की मर्यादा बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी पूरे 11 दिनों के लिए मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उठाया गया है। आदेश के मुताबिक, यदि कोई दुकानदार या नागरिक इस दौरान मांस, मछली या अंडे की बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की ...