मुरादाबाद, अप्रैल 26 -- मुरादाबाद। वर्ष 2024-25 के आखिरी महीनों में सरकार की तरफ से लागू की गई एमनेस्टी स्कीम का फायदा जिन कारोबारियों ने अपना बकाया टैक्स चुकाने के मकसद से उठाया है उन्हें अपनी बकायेदारी से मुक्त होने के लिए अब अगली प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन आरएस द्विवेदी ने बताया कि 31 मार्च रात 12 बजे तक मुरादाबाद जोन के 7400 व्यापारियों ने योजना के अंतर्गत अपना बकाया टैक्स चुका दिया। अब उन्हें एसपीएल टू फार्म भरना अनिवार्य है। जिसमें उन्हें बकाया टैक्स चुकाने से जुड़ी सूचना को सैद्धांतिक तौर पर साझा करना होगा। तीस जून से पहले उन्हें यह फार्म भर देना जरूरी होगा। सेंट्रल जीएसटी के सहायक आयुक्त नवीन खत्री ने बताया कि 31 मार्च तक बकाया टैक्स की धनराशि चुकाने वाले व्यापारियों को ही इस योजना का लाभ प...