सीवान, अगस्त 7 -- सीवान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्रियों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ माप-तौल विभाग सख्त हो गया है। कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्कुट, कपड़ा सहित किसी प्रकार की पैकेट बंद समाग्रियों को एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत विभाग को प्राप्त होगी तो उनपर पांच हजार का जुर्माना लगना तय है। अगर दूसरी बार किसी दुकानदार की ऐसी शिकायत मिलती है, तो लीगल मेटोलॉजी पैकेजेज कमोडिटीज नियमावली 2011 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। माप-तौल विभाग ने बिना लाइसेंस के बाट का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है, जो बिना लाइसेंस के बाट या माप का उपयोग कर रहे हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी दुकानदारों के ल...