नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह अखिल भारतीय जनसंघ (एबीजेएस) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सामान्य चुनाव चिह्न आवंटित करे। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पार्टी को सामान्य चिह्न के आवंटन के लिए ईसीआई को एक आवेदन देने का निर्देश दिया। पार्टी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अखिल भारतीय जनसंघ का नाम चुनाव आयोग द्वारा 20 अक्तूबर, 1989 के अपने पत्र के माध्यम से विधिवत पंजीकृत किया गया था। यह तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग ने पार्टी में आंतरिक विवाद का हवाला देते हुए बिहार चुनावों के लिए साझा चुनाव चिह्न आवंटित करने से इनकार कर दिया था। साथ ही यह तर्क दिया गया कि समीर सिंह चंदेल नामक व्यक्ति द्वारा उठाया गया विवाद अब कोई मायने नहीं रखता क्योंकि उन्हें 2019 म...