इटावा औरैया, अक्टूबर 29 -- इटावा। जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब आबकारी दुकानों के एफएसएसएआई लाइसेंस न होने पर चालान करना शुरू कर दिया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) राजेश द्विवेदी ने बताया कि जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को देशी, विदेशी शराब और बियर की ऐसी दुकानें चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो बिना फएसएसएआई लाइसेंस के शराब विक्रय कर रही हैं। चकरनगर तहसील में बंसरी स्थित देशी शराब व बीयर की रंजीत सिंह की आबकारी दुकान का एफएसएसएआई लाइसेंस न होने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र सोनकर की रिपोर्ट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें संबंधित पर 10 लाख रु तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया शराब कारोबारियों को प्राय: यह भ्...