भागलपुर, फरवरी 22 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता शाहकुंड थाना में आठ साल पहले दर्ज हत्याकांड के केस में एफएसएल रिपोर्ट विलंब से सौंपने पर एडीजे 16 विश्व विभूति गुप्ता की अदालत ने शाहकुंड थानेदार पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को थानेदार ने एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में सुपुर्द किया। उसी मामले को लेकर कोर्ट ने एसएसपी को लिखा था और अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने का कारण पूछा था। कोर्ट ने कहा था कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से विचारण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गयी है। एसएसपी को पत्र लिखने के तुरंत बाद थानेदार रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पहुंच गए। ऐसे में साफ है कि रिपोर्ट पुलिस के पास थी पर कोर्ट में सौंपी नहीं जा रही थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.