सीवान, दिसम्बर 27 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। कलेक्ट्रेट के सभागार में अनु. जाति व अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति व मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध व पुनर्वास अधिनियम-2013 की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने इस दौरान कई निर्देश दिए। उन्होंने एफआईआर व चार्जशिट पर मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया। डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को एफआईआर दर्ज होने व चार्जशिट दायर होने पर नियमानुसार यथाशीघ्र भुगतान करने को कहा। साथ ही आरोप गठन के बाद मृतक के आश्रित को नौकरी देने को कहा गया। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी व विशेष लोक अभियोजक को आरोप मामलों में मृतक के पात्र आश्रित को नौकरी देने से संबंधित स-समय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएम ने जि...