जमशेदपुर, जून 4 -- राज्य सरकार की नई शराब नीति के तहत शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य कर दी गई है। अब जिनके खिलाफ एफआईआर, चार्जशीट या अदालत में कोई मामला लंबित है, उन्हें शराब दुकान में काम करने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह प्रावधान आम जनता और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राज्य सरकार की मानें तो इस कदम से शराब दुकानों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित होगा, साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इस व्यवसाय से दूर रखा जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकान के संचालन में शामिल किसी भी व्यक्ति चाहे वह मालिक हो या कर्मचारी, उनपर पेशेवर अपराधी होने का आरोप, किसी गिरोह से जुड़ाव या संगठित अपराध में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया, तो दुकान संचालक का लाइसेंस तत्काल प्...