मुजफ्फरपुर, जून 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मिठनपुरा से 17 वर्षीया किशोरी का अपहरण कर दिल्ली ले जाकर छेड़खानी के मामले में 95 दिनों के अंदर विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने दोषी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश धीरेद्र मिश्रा ने मुशहरी थाना के रोहुआ आपूच गांव के विक्रम कुमार उर्फ गरीबनाथ महतो को बुधवार को तीन वर्ष कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना लगाया हे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। चार्जशीट के 38 दिनों में कोर्ट में सुनवाई पूरी : किशोरी के पिता ने बीते 13 मार्च को मिठनपुरा थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें विक्रम कुमार उर्फ गरीबनाथ महतो, उसके दो साथियों व परिजनों को आरोपित किया था। आरोप लगाया था कि आठ मार्च को विक्रम अपने दो साथियों के साथ उनकी बेटी...