रांची, जुलाई 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले 11 अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले सभी प्रार्थी जेपीएससी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करेंगे। इस संबंध में संदीप कुमार महतो एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट बनाया है। राज्य में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। सात साल बाद वर्ष 2025 में एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2024 में निर्...