शाहजहांपुर, फरवरी 22 -- जनपद की पात्र धार्मिक संस्थाओं को एन्युटी भुगतान के लिए दो सप्ताह के भीतर अपने दावे और अद्यतन विवरण जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। निर्धारित अवधि में आवेदन न करने पर संबंधित संस्था को एन्युटी लेने के लिए इच्छुक नहीं माना जाएगा। 20 फरवरी को जारी सूचना में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद की वे सभी धार्मिक संस्थाएं, जिनका नाम एन्युटी रजिस्टर में दर्ज है और जो राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, वे विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से अगले दो सप्ताह के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ इच्छा पत्र, बैंक खाते का विवरण, कैंसिल चेक या पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति तथा संस्था से संबंधित अद्यतन विवरण अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। सभी दस्तावेज पूर्ण रू...