नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में केंद्र को एनसीएम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए मुसलमानों व सिखों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992, आयोग में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है, लेकिन किसी विशेष समुदाय से अध्यक्ष की नियुक्ति अनिवार्य नहीं करता है। पीठ ने कहा कि जैसा भी हो अधिनियम की धारा-3 केवल यह प्रावधान करती है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व पांच सदस्य होंगे। अधिनियम यह प्रावधान नहीं कर...
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