नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण को लेकर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा। दरअसल, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें दक्षिण दिल्ली की सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट-सी कालोनी में 40 बड़े पेड़ों को हटाने को लेकर पर्यावरणीय चिंता जताई गई थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद एवं ए सेंथिल वेल की पीठ ने उक्त निर्देश एनजीटी ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह भी पाया गया कि क...