पटना, नवम्बर 21 -- पटना हाई कोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक को लेकर रामकृष्णानगर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने कुमारी पूनम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद प्राथमिकी को निरस्त किया। यह प्राथिमकी एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बीयर बेचने के कथित आरोपों को लेकर एक दैनिक अखबार (हिन्दुस्तान नहीं) में प्रकाशित खबर और छापेमारी के बाद दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 और बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम की धारा 30(ए), 35(सी) और धारा 32 के तहत रामकृष्ण नगर थाने में दर्ज किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बीयर बेचने को लेकर खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आबकारी निरीक्षक और दो उप निरीक्षकों ने छापेमारी की। विभिन्न पेय पदार्थ जब्त करने के साथ दो कर्मियों को गिरफ्ता...