नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- पेंशन कोष नियामक संस्था एफआरडीए ने कॉरपोरेट एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब कर्मचारी 'मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क' के तहत जोखिम वाले इक्विटी फंड में 100% निवेश का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन कर्मचारी को यह अतिरिक्त योगदान खुद अलग से करना होगा। वर्तमान नियमों के अनुसार, कॉरपोरेट एनपीएस में आमतौर पर नियोक्ता (कंपनी) और कर्मचारी दोनों मिलकर योगदान तय करते हैं। कहीं-कहीं दोनों योगदान करते हैं और कुछ मामलों में केवल नियोक्ता ही योगदान करता है। पीएफआरडीए ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जो योगदान कंपनी और कर्मचारी के बीच तय हो चुका है, उसे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क वाली योजना में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर कर्मचारी जोखिम वाले इक्विटी फंड में 100% निवेश करना चाहता है, तो उसे अलग से स्वैच्छिक योगदान करना ...
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