फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 22 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने एक आरोपित को एनडीपीएस मामले में दस वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। अमृतपुर थाने में 24 जनवरी 2010 को मुकदमा लिखाया गया था। तत्कालीन दरोगा छत्रसाल शिवहरे, कृष्ण प्रसाद पुलिस जीप से भ्रमणशील थे । कस्बा अमृतपुर से मुजहा होते हुए करनपुर दत्त्त जा रहे थे तभी बेचेपट्टी वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे जहा पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर रुख बदलने लगा। शक होने पर टोका । रुकने को कहा गया मगर वह नहीं रुका और तेज कदमों से चलने लगा। इस पर पुलिस ने उसको कुछ ही दूरी पर जाकर पड़ लिया। उसने अपना नाम संजय निवासी चरिया बताया। इसके पास नशीले इंजेक्शन थे। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोपित सं...