हजारीबाग, जुलाई 19 -- हजारीबाग विधि प्रतिनिधि। हजारीबाग सिविल कोर्ट में शनिवार को एनडीपीएस के एक मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी। यह सजा विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ओंकारनाथ चौधरी ने सुनाई। सभी को अफीम तस्करी का दोषी पाया गया था। सजा पाने वालों में सईद आमीर हुसैन पिता जाकिर हुसैन नगड़ी रांची, सुलेमान सोई पिता हबील सोई और निर्मल सोई पिता हबील सोई दोनों जिला खूंटी के नाम शामिल हैं। सभी को कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 18 बी के तहत दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा नही करने पर सभी को एक-एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह घटना एक जुलाई 2023 की दोपहर 3:30 बजे की है। चरही थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि उजले रंग की स्विफ्ट डि...