चतरा, फरवरी 6 -- चतरा, विधि संवाददाता । प्रधान जिला जज शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के दो अभियुक्तों को क्रमश: 15 औ 16 साल की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त में क्रमश: तपेश्वर गंझु को एनडीपीएस की धारा 18 में 15 साल की सजा और डेढ़ लाख जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इसतरह एनडीपीएस की धारा 15 में 7 साल और 50000 जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगत ना होगा। दूसरा अभियुक्त देवाली गंजू को एनडीपीएस की धारा 18 में 16 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। दूसरे एनडीपीएस की धारा में 7 वर्ष की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगा।

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