चतरा, नवम्बर 5 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को 15 वर्ष और डेढ़ लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। राजेंद्र प्रसाद जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के काकनातु गांव के रहने वाले हैं। उन्हें अदालत ने सोमवार की शाम को सजा सुनाई है। बताते चलें की इस मुकदमे में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गांवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला कुंदा थाना कांड संख्या 31, 2016 दिनांक 1 नवम्बर 2016 का है। इस मुकदमे में सूचक कुंदा थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि थी थाना क्षेत्र के अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपने घर में अवैध रूप से पोस्ता का डोडा ...