चतरा, जनवरी 30 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शम्भू लाल साव कि अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस केस 63/2018 में अभियुक्त को सात वर्ष की सजा सुनायी। यह सजा कुंदा थाना कांड संख्या 14 / 2018 के अभियुक्त अमेरिका गंझु को सुनाया गया है । सजा के अलावा 51000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरक्ति सजा भुगतान होगा । इसके अलावा इसी केस के दूसरे अभियुक्त अकलू गंजू को 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और Rs.21000 जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला कुंदा थाना का है। कुंदा थाना एवं वन विभाग के संयुक्त छापामारी हारूल वन में देखा कि 03 एकड में पोस्ता की खेती की गई, है। जिसमे फल-फूल लगा था मोके पे पकडे गये व्यक्ति प्रथामिकी अमियुक्त 1. अमीरेक गंझू 2.अकलू गंझ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.