चतरा, फरवरी 12 -- चतरा, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रणधीर कुमार सिंह की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त पत्थलगड्डा प्रखंड के बरवाडीह गाव निवासी संजय कुमार को 4वर्ष की सजा और 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मुकदमे में सहायक लोक अभियोजक नंदलाल प्रसाद सिंह ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह घटना पत्थलगड़ा थाना कांड संख्या 47 आठ अक्टूबर 2022 का है। घटना के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त के घर कुछ अवैध अफीम छुपा कर रखा गया है। पुलिस तत्परता से छापामारी दल का गठन करके अभियुक्त के घर छापामारी किया और अभियुक्त के घर से 500 ग्राम गिला अफीम ड्रम से बरामद करते हुए अभियुक्त को एनडीपीएस की धारा 18 सी के तहत जेल भेज दि...
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