विकासनगर, नवम्बर 10 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस ऐक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में आरोपी सादिक पुत्र जब्बार, निवासी ग्राम खुशहालपुर सहसपुर को कोतवाली सहसपुर पुलिस ने बीती 23 अक्तूबर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वह जेल में हैं। आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जमानत अर्जी में आरोपी ने कहा कि उसने अपराध नहीं किया है। उसे पुलिस की ओर से जबरन फंसाया गया है। जमानत अर्जी का शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गोवंश अधिनियम, आर्म्स ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट सहित 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
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