अंबेडकर नगर, अप्रैल 30 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। एनडीपीएस एक्ट में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट परविन्द कुमार ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला वर्ष भर पूर्व मालीपुर थाना क्षेत्र का है। मालीपुर के उपनिरीक्षक ने 11 मार्च 2024 को मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजे के साथ तिवारी कालोनी निवासी जयनरायण उर्फ डब्बू दूबे पुत्र रामदयाल को मालीपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था। वजन कराने पर एक किलो 150 ग्राम वजन पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी अखिलेश कुमार शुक्ला ने पांच गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। गवाहों के बयान...