अमरोहा, जुलाई 17 -- एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने चार साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा था। 6 जनवरी 2013 को तत्कालीन दरोगा सहंसरवीर सिंह, कांस्टेबल अशोक गौड़ व कमल किशोर के साथ चौपला चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर्मियों ने एक व्यक्ति को गांव सादुल्लापुर से जोड़ने वाली सड़क से हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम कंचन निवासी गांव सादुल्लापुर बताया था। उसके कब्जे से 8 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण मिला था। मामले में पुलिस ने कंचन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में उसका चालान कर दिया था। फिलहाल कंचन इस मुकदमे में जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने इस मुकदमे में अपनी अ...