नैनीताल, अक्टूबर 6 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार रुद्रपुर निवासी राहुल दास को सशर्त जमानत दे दी है। राहुल दास के खिलाफ 16 दिसंबर 2024 को ट्रांजिट कैंप, ऊधमसिंह नगर में मामला दर्ज किया गया था। उन पर दो किलो 55 ग्राम कथित प्रतिबंधित पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा रखने का आरोप था। आरोपी तब से जेल में बंद था और 25 मई 2025 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। राहुल दास के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही, सह-आरोपी नंदन सिंह बिष्ट को 16 मई 2025 को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इन तर्कों के आधार पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी।
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