सिद्धार्थ, सितम्बर 23 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। सिविल जज (सीडि) एफटीसी/एसीजेएम वकील ने एक एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फुलचन्द पुत्र गिरजा उर्फ सकाडू यादव निवासी संगलदीप थाना उस्का बाजार के खिलाफ 2007 में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की सूनवाई के बाद सिविल जज (सीडि) एफटीसी/एसीजेएम वकील ने आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनवाई। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अजय कुमार गौतम ने की।

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