नैनीताल, नवम्बर 21 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत निचली अदालत से दोषी ठहराए गए एक आरोपी की अपील लंबित रहने तक उसकी सजा को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता इसरार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) विकासनगर, जिला देहरादून की अदालत के 9 अप्रैल 2025 के निर्णय और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आदेश के तहत, अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार इसरार के पास अक्तूबर 2011 में चरस बरामद की गई थी। अपीलकर्ता के वकील गौरव नागपाल और अमित त्यागी ने तर्क दिया कि पूरा मामला झूठा है। उन्होंने अदालत को बताया...
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