रांची, अगस्त 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हजारीबाग में एनटीपीसी की ओर से कोल परियोजना के विस्थापितों को बिना मुआवजा हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उनके घर खाली करने पर रोक लगी दी है। अदालत ने मामले में एनटीपीसी से जवाब मांगा है। इस संबंध में वासुदेव साव सहित छह अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने अदालत को बताया कि कोल बेयरिंग एरिया एक्ट 2009 के अनुसार प्रार्थियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। लेकिन, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया और न ही कंपनी की ओर से जमीन पर कब्जा लिया गया। अब कुछ दिनों पहले कंपनी की ओर से रैयतों क...