गाज़ियाबाद, दिसम्बर 16 -- गाजियाबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने आशीष शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य से संबंधित आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. अफरोज अहमद (विशेषज्ञ सदस्य) ने बिल्डर मामले में जिलाधिकारी से चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एनजीटी ने पिछले साल के 16 अगस्त को पारित अपने आदेश के अनुपालन न होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आदेश पारित होने के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उचित अनुपालन नहीं किया गया है। अधिकरण ने चेतावनी दी कि भविष्य में आदेश की अवहेलना पर भारी लागत (कॉस्ट) लगाई जाएगी। एनजीटी ने जिलाधिकारी को चार सप्ताह के भीतर कुर्की की कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगल...
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