शामली, अगस्त 6 -- यमुना नदी की सहायक नदियों मे शुमार खोखरी नदी मे फैले प्रदुषण व संरक्षण को लेकर एनजीटी ने दायर हलफनामे पर एतराज जताते हुए नयी कार्ययोजना बनाकर दोबारा हलफनामे के साथ छह माह के अंदर उपलब्ध कराने आदेश दिए है। बीते साल के अप्रैल से खोखरी नदी को संरक्षित करने के लिये दायर याचिका पर एनजीटी लगातार सुनवाई कर रही है। बीतें एक अगस्त की सुनवाई के बाद एनजीटी ने शामली-सहारनपुर के जिला मजिस्टेªट के हलफनामों पर सुनवाई के बाद सुनवाई की। न्यायाधिकरण ने हलफनामें में पाया कि शामली में नदी के बाढ़ मैदान के सीमांकन कार्य को पूरा करने की सटीक समय-सीमा का खुलासा नहीं किया गया है। हलफनामे में खुलासा किया गया है कि ज़िला शामली की विभिन्न ग्राम पंचायतों से 16 नाले हैं, जो खोखरी नदी में घरेलू अपशिष्ट जल गिरा रहे हैं। नालों को बंद करने और खोखरी नदी मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.