रांची, अप्रैल 19 -- रांची, संवाददाता। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, रांची शाखा की ओर से चैरिटेबल ट्रस्ट पर टैक्सेशन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। दिल्ली से आए सीए मुकेश सिंह ने बताया कि आयकर अधिनियम के तहत एनजीओ को टैक्स छूट पाने के लिए 12 एबी और 80जी के तहत पंजीकृत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की आय यदि धार्मिक या समाज सेवा जैसे कार्यों में खर्च होती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। फाइनेंस बिल 2025 की जानकारी देते हुए बताया कि नई व्यवस्था में Rs.12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी। संचालन सीए हरेन्द्र भारती ने किया। सीए अनीश जैन व सीए दिलीप कुमार का विशेष योगदान रहा।

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