नई दिल्ली, जून 10 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों को नोटिस भेजकर एनएसई को-लोकेशन मामले में शेयर बाजार के सर्वर तक अनुचित पहुंच के मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। सेबी ने 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में नाकाम रहने पर इनकी संपत्ति के साथ बैंक खातों को भी कुर्क करने की चेतावनी दी है। इसके पहले अप्रैल में पारित अपने आदेश में सेबी ने अनुचित कारोबारी तरीके अपनाने पर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों पर संयुक्त रूप से पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.