नई दिल्ली, जून 6 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। हाई कोर्ट ने सीएलएटी-पीजी के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उत्तर कुंजी में कथित विसंगतियों को लेकर एनएलयू के संघ को जल्द परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह फैसला उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर के संबंध में छात्रों की याचिका पर सुनाया। हालांकि, खंडपीठ ने तीसरे प्रश्न के घोषित उत्तर के संबंध में आपत्ति को खारिज कर दिया। पीठ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (एनएलयू) को उम्मीदवारों को अंक देने को कहा। पीठ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी)-पीजी 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को सुधारने की मांग वाली तीन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश पारित किया है। पीठ ने अपने फैसले में अनंतिम उत्तर ...