रांची, अप्रैल 4 -- रांची। विशेष संवाददातानेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सोलर पैनल की खराबी दूर करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने सेल, सीसीएल और राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर सात मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सेल और सीसीएल से पूछा कि वह यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी करने में सहयोग कर सकता है या नहीं। इस पर सेल और सीसीएल की ओर से बताया गया कि विश्वविद्यालय की ओर से इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर संबंधित अधिकारी से निर्देश लेकर अदालत को जानकारी दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की ओर से अदालत को बताया गया कि जो सोलर पैनल लगाया गया था, वह खराब हो गया है। इस पर अदालत ने ज्रेडा को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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