लखनऊ, मई 19 -- सरकारी अस्पतालों में एनएचएम के तहत तैनात डॉक्टर अब पार्ट टाइम डिग्री निजी अस्पतालों में लगा सकेंगे। इन डॉक्टरों की डिग्री फुल टाइम नहीं लगेगी। नया अधिनियम लागू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। एनएचएम डॉक्टरों की डिग्री लगाते समय देखा जाएगा कि दूसरी जगह डिग्री तो नहीं लगी है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। शहर के छोटे अस्पताल भी अब क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में आ गए हैं। उन्हें भी अब पांच साल का लाइसेंस जारी होगा। नए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर भी अपनी सेवाएं पार्ट टाइम निजी अस्पतालों में दे सकेंगे। पार्ट टाइम के लिए वह अपनी डिग्री निजी अस्पतालों में लगा सकेंगे, लेकिन एक समय में अलग-अलग अस्पतालों में सेवाएं नहीं दे पाएंगे। नर्सिंग होम और ...