नई दिल्ली, सितम्बर 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आठ सितंबर को सुनवाई करेगा। इस अधिसूचना में वकीलों की भर्ती के लिए सीएलएटी-पीजी के अंकों को आधार बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने हाल ही में मामले की संक्षिप्त सुनवाई करते हुए एनएचएआई के वकील को इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया। पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया है। अधिवक्ता शन्नू बहगेल द्वारा दायर याचिका के अनुसार कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट-2022 (परास्नातक) (सीएलएटी-परास्नातक) में किसी उम्मीदवार के अंक को सार्वजनिक रोजगार का आधार नहीं बनाया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि यह केवल कानून...