लखीमपुरखीरी, अगस्त 14 -- केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। 15 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं नए नियम इसके तहत अब कार, जीप और अन्य चार पहिया वाहनों के लिए मात्र 3000 रूपए में वार्षिक फास्टैग पास बनेगा। इस पास के जरिए वाहन मालिक एक साल में 200 बार नेशनल हाईवे के टोल टैक्स पार कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने निजी वाहनों के लिए पास की सुविधा 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है। यह सुविधा केवल निजी वाहनों पर ही लागू होगी। चपरतला मैगलगंज टोल प्लाजा के मैनेजर अवधेश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि बस व अन्य व्यावसायिक वाहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह पास केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिसके नाम पर लिया गया है। जिस वाहन पर पास एक्टिवेट किया गया है। उसके फ्रंट शीशे पर फास्टैग लगाना अनि...