गुड़गांव, अगस्त 1 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। पालम विहार में एक एनआरआई महिला की करोड़ों रुपये की दो जमीनें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने और बेचने के मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने सात लोगों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने झारखंड और मध्य प्रदेश में जाली स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर इन जमीनों को तीसरे पक्ष को बेच दिया था। बता दे कि अमेरिका में रहने वाली एनआरआई अमरजीत कौर ने 1995 में पालम विहार एक्सटेंशन में 200-200 वर्ग गज के दो प्लॉट खरीदे थे। वह 2005 तक अपनी संपत्ति पर सीधे या परोक्ष रूप से नजर रख रही थीं। 2005 से 2010 के बीच वह अपनी जमीन देखने नहीं आ पाईं। 2010 में उन्हें पता चला कि परमजीत कौर (पड़ोस के कथित नेता) ने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। बाद में उ...
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