प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 12 -- अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कपिल यादव ने एनआई एक्ट में दोषी पाते हुए कंधई के तरदहा गांव के अरुण कुमार को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आदेशित किया कि वह चार लाख रुपये प्रतिकार स्वरूप दो माह में परिवादी इमरान खान को अदा करेगा। परिवादी इमरान खान के अनुसार, उसकी विपक्षी अरुण कुमार का पट्टी बाजार में किराए का कमरा लेकर कपड़े की दुकान खोली है। अरुण पट्टी का रहने वाला है। वह इमरान खान की दुकान पर गया और तीन लाख रुपये कर्ज लिया। बाद में तकादा किया तो उसने चेक दिया। लेकिन वह बाउंस हो गया।
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