रांची, मार्च 8 -- रांची, संवाददाता। जेल में बंद प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय कैडर पश्चिमी सिंहभूम निवासी राजेश देवगम से एनआईए की टीम पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं कर सकेगी। एनआईए कोर्ट ने सात दिनों की पुलिस रिमांड की याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में उसके न्यायिक हिरासत के लगभग 60 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद 5 मार्च को अदालत के समक्ष पुलिस रिमांड का आवेदन दिया गया, जो सीआरपीसी की धारा 167 और यूए(पी) अधिनियम 1967 की धारा 43डी(2) के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। बता दें कि एनआईए ने टोंटो पीएस कांड संख्या 10/2024 को टेकओवर करते हुए एनआईए कांड संख्या 02/2024 दर्ज की है। आरोपी 6 जनवरी से एनआईए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। राजेश देवगम के ख...