विधि संवाददाता, अप्रैल 30 -- बिहार में शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह आदेश बेगूसराय में एक एथेनॉल लदे टैंकर की कथित रूप से अनुचित जब्ती को लेकर दिया गया।न्यायमूर्ति पी.बी. बजनथ्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 'मधु ट्रांसपोर्ट' की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी टैंकर गाड़ी 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी जा रही थी। गाड़ी में आवश्यक वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने टैंकर को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया और शराब अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। यह भी पढ़ें- आईएएस संजीव हंस के खिलाफ रिश्वत का एक और मामला, ED को दोस्त विपुल बंसल ने बताया यह भी पढ़ें- संजीव मुखिया के गैंग में बेटा, रा...