लखनऊ, अगस्त 28 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राज्य सरकार ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत जिन विद्यालयों की प्रबन्ध समिति, साधारण सभा, ट्रस्ट का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी जीवित नहीं हैं अथवा विगत पांच वर्ष से अधिक समय से कालातीत हैं और जहाँ शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एकल संचालन की व्यवस्था प्रभावी है, उनके संचालन के लिए शासनादेश निर्गत किया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव ने बताया कि 27 अगस्त को जारी शासनादेश के तहत, ऐसे विद्यालयों का संचालन अब संबंधित जिल के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति किसी विभागीय अधिकारी (श्रेणी-2 स्तर से ऊपर के) को प्रबन्धक नामित करेगी, जो समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रबन्धक का क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.