विकासनगर, जुलाई 19 -- अपर जिला न्यायाधीश विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर ग्राम सभा के निवर्तमान प्रधान अनीस अहमद के खिलाफ विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिक रूप से अवैध मानते हुए खारिज कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता समीर अहमद ने प्रधान पद पर विजयी हुए अनीस अहमद के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें उनके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई गई थी। एसडीएम कोर्ट ने बीते साल जुलाई माह में अनीस अहमद ने उनके खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसके बाद उन्होंने अपर जिला न्यायाधीश विकासनगर की अदालत में याचिका दायर की थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 में ग्राम पंचायत सहसपुर से प्रधान पद के चुनाव में अनीस अहमद ने विजय हासिल की थी। अधिवक्ता संदीप कुमार बर्त्वाल ने बताया कि निवर्तमान प्रधान के विरूद्ध चुनाव याचिका को विहि...
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