अलीगढ़, अगस्त 13 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में अब नई भवन उपविधि के तहत अब प्रस्तावित नक्शे पास होंगे। मंगलवार को बोर्ड बैठक के मिनट्स लागू किए गए। इसके साथ ही नक्शे के विपरीत हुए निर्माण भी शमन नई उपविधि के तहत होंगे। नई निर्माण उपविधि में ग्रुप हाउसिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए उपविधि 2025 के तहत अब 1000 वर्ग मीटर की जमीन पर भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही सड़क की चौड़ाई और भवन की ऊंचाई से जुड़े नियमों में भी ढील दी गई है। 2008 के नियमानुसार ग्रुप हाउसिंग के लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर जमीन और 12 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता होती थी। लेकिन नए उपविधि 2025 के अनुसार अब निर्मित क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर की जमीन पर और 9 मीटर चौड़ी सड़क पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र पास किया जा सकेग...