जमशेदपुर, जून 9 -- एडीएल सोसाइटी से जुड़े विवाद में प्रशासन की ओर से की गई जांच के प्रतिवेदन से महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संस्था के महासचिव गुरुनाथ राव का निष्कासन संविधान विरुद्ध था। साथ ही 20 नवम्बर 2022 को बुलाई गई अतिरिक्त साधारण आमसभा में समिति को भंग करने के निर्णय को वैध ठहराया गया है। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि संस्था की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए शीघ्र चुनाव कराया जाए, ताकि संस्थान की गतिविधियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित हो सकें। महासचिव के रूप में गुरुनाथ राव ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30 मई 2025 को कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बुलाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे। इसके बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए उन...