रांची, नवम्बर 10 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी और स्टेट बार काउंसिल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के मॉडर्न रूल के सेक्शन-52 के तहत एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया या झारखंड स्टेट बार काउंसिल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने इस नियम का उल्लंघन किया है और काउंसिल ने एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट को पत्र जारी किया है। इसमें एडवोकेट एसोसिएशन की पुरानी कमेटी को ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.