रांची, मई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने रांची नगर निगम और एटूजेड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कॉमर्शियल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अवार्ड को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कॉमर्शियल कोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि कोर्ट ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले में अनुचित हस्तक्षेप किया था। कॉमर्शियल कोर्ट ने एटूजेड के वाहनों की आपूर्ति से संबंधित दावे में धोखाधड़ी के आधार पर अन्य दावों, जैसे टिपिंग फीस और लागतों से संबंधित अवार्ड को भी रद्द कर दिया, जो गलत था। हाईकोर्ट ने एटूजेड की अपील को स्वीकार करते हुए आर्बिट्रल अवार्ड को बहाल कर दिया। तीन जून 2011 को हुआ था एक कं...